रांची, जून 24 -- रांची, वरीय संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर्स (बीडब्लूजी) के लिए 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026' के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, तीन शर्तों में से किसी भी एक को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जेनरेटर माना गया है। इनमें पहला ऐसे प्रतिष्ठान जिनका कुल निर्मित क्षेत्र (बिल्ड अपर एरिया) 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है। दूसरा, जहां प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत होती है। वहीं, तीसरा जिन प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा (सॉलिड वेस्ट) उत्पन्न होता है।

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