फिरोजाबाद, जनवरी 28 -- न्यायालय ने बलात्कार के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी 11 वर्ष की बालिका को एक युवक चारपाई पर सोते से उठाकर ले गया था। मामला 30 वर्ष पूर्व 6/7 1995 का है। युवक बालिक को उठाकर रेलवे लाइन के सहारे ले गया। वहा उसने बालिका के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। बालिका के विरोध करने पर युवक ने उसकी मारपीट की। उसे जमीन पर घसीटा। उसकी चीखपुकार सुनकर बालिका का पिता कई लोगो के साथ वहा पहुंचा। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की। मुकदमे के दौरान कई गव...
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