चंदौली, जनवरी 20 -- चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने सोमवार को आठ साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी हिस्ट्रीशीटर सुभाष सोनकर को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को कोर्ट से नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत एक साल के अंदर न्याय मिला। विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव की आठ वर्षीय नाबालिक पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2025 को अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार के मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोप था कि उसकी बेटी घर में सो रही थी। रात करीब 1...
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