मथुरा, जनवरी 24 -- एक राय होकर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट व फरयरिंग कर दहशत फैलाने वाले 9 अभियुक्तों को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दो को 4 व 5 को 3-3 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य द्वारा की गई। कोसीकलां थाना क्षेत्र के ग्राम बरचावली में रहने वाले केशव के भाई गिरधारी की पत्नी मीरा 20 जून 2011 सुबह करीब 9 बजे घर पर अकेली थी। इसी बीच गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गिरधारी के घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने केशव की बेटी पूनम के साथ मारपीट कर उसके पैर तोड़ दिए। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए अवैध असलाहों से फायरिंग भी की। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की,...
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