बलरामपुर, नवम्बर 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक बैठे रहने की सजा सुनायी है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि मामला 1995 का है। इस मामले में पुलिस ने नूर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने नूर मोहम्मद को न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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