बरौलहा गांव की 14 बीघा ककरोली भूमि से अवैध खातेदारी निरस्त
कौशाम्बी, जून 24 -- डीएम डॉ. अमित पाल ने चायल तहसील के बरौलहा ग्राम सभा की सुरक्षित श्रेणी की ककरोली भूमि पर कई वर्षों से दर्ज खातेदारों का नाम निरस्त कर दिया है। गांव की 75 बीघा भूमि पर बिना किसी आदेश के खातेदारों का नाम 45 वर्षों से गैरकानूनी ढंग से दर्ज चला आ रहा था। डीएम की कार्रवाई से संबंधित खातेदारों में हड़कंप मच गया है। जमींदारी उन्मूलन सन् 1952 से चकबंदी तक कुल 23 गाटा में 121 बीघा 14 विस्वा ककरोली खाता की भूमि दर्ज रही। 75 बीघा भूमि पर बिना किसी आदेश के खातेदारों का नाम 45 वर्षों से गैर कानूनी ढंग से दर्ज चला आ रहा था। विधि के अनुसार ककरोली भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की सुरक्षित भूमि मानी गई है। ऐसी प्रकृति की भूमि धारा 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से आच्छादित भूमि है। ककरोली खाते की भूमि में से लगभग 75 बीघा भूमि पर नाम दर्ज करान...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.