बरेली, जनवरी 21 -- 26 सितंबर को मौलाना तौकीर के बुलावे पर हुआ था बवाल पुलिस पर 10 स्थानों पर हुआ था पथराव और फायरिंग बरेली, विधि संवाददाता। बरेली बवाल में अपर जिला जज चतुर्थ अमृता शुक्ला की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि बीते 26 सितंबर 2025 को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली के मैदान में जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद बरेली शहर में कई जगहों पर जमकर बवाल किया था। बवालियों को रोकने की कोशिश के दौरान 10 स्थानों पर पुलिस टीम पर पथराव व फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस बवाल को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए थे। बारादरी थाने में दर्ज मुकदमे में जेल गये थानाक्षेत्र के सैमलखेड़ा निवासी यूनुस के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दायर की थी। वहीं ...