बरेली, जनवरी 8 -- बरेली। विशेष जज अमृता शुक्ला की विशेष कोर्ट ने बरेली बवाल के आरोपी सुब्हान की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि बीते 26 सितंबर 2025 को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया इंटर कालेज बरेली के मैदान में जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद बरेली शहर में कई जगहों पर जमकर बवाल किया था। बवालियों को रोकने की कोशिश के दौरान 10 स्थानों पर पुलिस टीम पर पथराव व फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस बवाल को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए थे। बारादरी में दर्ज मुकदमे में जेल गये मीरा की पैठ निवासी सुब्हान की जमानत अर्जी पर विशेष जज अमृता शुक्ला की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
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