मुंगेर, अप्रैल 9 -- मुंगेर, एक संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम, मुंगेर द्वारा बुधवार को बरियारपुर प्रखंड स्थित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में बाल विवाह प्रथा के रोकथाम को लेकर जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वाद-विवाद और संवाद के माध्यम से छात्राओं एवं उपस्थित लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं एवं महिलाओं को बताया गया कि, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में न केवल विवाह कराने वाले, बल्कि समारोह में शामिल दोनों पक्षों के लोगों पर भी जुर्माना एवं कारावास की कार्रवाई हो सकती है।वहीं, कम उम्र में विवाह के दुष्परिणामों पर जोर देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि, कम उम्र में शादी से म...