चक्रधरपुर, अप्रैल 1 -- चक्रधरपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2024 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुंटपानी प्रखंड के कोटसोना गांव में मिली युवक की मौत के मामले में चाईबासा एसपी से छह हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने को कहा है। शिकायत कर्ता बैरम खान ने कहा कि घटना के बाद मुफस्सिल थाना ने कांड संख्या 102/24 के तहत धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस की ओर से आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने एसपी को छह हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग कार्रवाई करेगी।

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