नई दिल्ली, मई 1 -- अगर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS से जुड़े कुछ नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। इसके तहत, मुख्य रूप से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज (AMC), निष्क्रिय खातों की फीस और PRAN से जुड़े चार्जेज को लेकर स्पष्टता दी गई है, ताकि सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) में एकरूपता लाई जा सके। आइए डिटेल में इन नए नियमों को समझ लेते हैं।एक PRAN से जुड़े हर स्कीम पर चार्ज नए नियमों के तहत टियर-II खातों का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब टियर-I खातों के समान सेक्टर (सरकारी या निजी) के अनुसार तय होगा। वहीं छोटे निवेशकों को राहत देते हुए Rs.1000 तक बैलेंस वाले टियर-II खातों पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, एक ही PRA...