प्रयागराज, फरवरी 23 -- प्रयागराज। जिले के गेस्ट हाउस, होटल, लॉज और धर्मशाला के संचालक और प्रबंधक अगर बदल गए हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन के पास दर्ज करानी होगी। एडीएम सिटी कार्यालय में सराय एक्ट के रजिस्टर में सूचना दर्ज होगी। एडीएम सिटी सत्यम मिश्र ने बताया कि अगर जांच के समय यह सूचना छिपाई पाई गई तो पंजीकरण निरस्त भी किया जा सकता है। उनका कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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