रांची, जनवरी 31 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड की पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बदलाव के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में पुरानी धारा दर्ज की जा रही है। शनिवार को रांची में मीडिया से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इस मामले को संज्ञान में लें। हमारे पुलिस थानों में आए दिन केस दर्ज हो रहे हैं। इनमें अब भी सीआरपीसी की धारा 154 अंकित है। उन्होंने कहा कि ये पुराने मामले नहीं है, बल्कि हालिया एफआईआर हैं। एक जुलाई 2024 से भारत में 'दंड प्रक्रिया संहिता' के स्थान पर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएस) प्रभावी हो चुकी है। इस बदलाव को करीब डेढ़ साल हो चुके हैं। फिर भी यहां एनसीआरबी के फॉर्म पर 'धारा 154 सीआर...