नई दिल्ली, जून 20 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में थोक अपशिष्ट उत्पादकों (बल्क वेस्ट जनरेटर) को मौके पर कचरे को रिसाइकिल करने के लिए बोला गया है। निगम की जीरो वेस्ट टू लैंडफिल योजना के मद्देनजर रोजाना 100 किलोग्राम से अधिक थोक अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही कूड़ा निस्तारण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निगम ऐप 311 में भी इन प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होटलों, बैंक्वेट हॉल, व्यावसायिक इमारतें, अस्पताल, शिक्षण संस्थान व अन्य शामिल हैं। इन सभी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन के लिए भी कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में दो हजार से अधिक ऐसे व्याव...