बुलंदशहर, जुलाई 9 -- स्पेशल गैंगस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश-3 तबरेज अहमद ने वर्ष 2020 में विवाद के चलते बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त छोटे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार और प्रवीन कुमार राणा ने बताया कि मई 2020 को थाना सलेमपुर में पीड़िता रितु निवासी गांव निभैड़ा(सलेमपुर) द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें वादिया ने बताया कि 28 मई 2020 की शाम उसके पति कुमरपाल को उसके देवर वीरेंद्र सिंह ने चाकू मार दिया था, जिनका उपचार बुलंदशहर जिला अस्पताल में कराया गया। वहां से कुमरपाल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और आरोपी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिय...