बटाईदार को उर्वरक देने से पहले खेत मालिक का आधार दर्ज करना होगा
औरैया, जुलाई 8 -- जिले में बटाईदार किसानों को अनुदानित उर्वरक वितरण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब यदि कोई किसान बटाई पर लिए गए खेत के लिए उर्वरक खरीदता है तो उर्वरक विक्रेता को खेत मालिक का आधार कार्ड लेकर उसका विवरण पीओएस मशीन में दर्ज करना होगा। इसके बाद ही उर्वरक का वितरण किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को जारी निर्देशों में कहा है कि यदि कोई किसान बटाईदार के रूप में उर्वरक खरीदने आता है तो खेत मालिक का आधार कार्ड लेकर उसका आधार नंबर और नाम पीओएस मशीन में दर्ज किया जाए। साथ ही उर्वरक लेने वाले व्यक्ति का अंगूठा लगवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन में उर्वरक वितरण के समय फार्मर और अदर का विकल्प आता है। बटाईदार के मामले में अदर विकल्प का चयन कर बटाईदार का पूरा विवरण दर...
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