एटा, नवम्बर 20 -- बजरंल दल के जिला सहसंयोजक के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद सबूत के आधार पर दोषी माना। तीनों दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी यतीन्द्र प्रताप सिंह शाक्य के अनुसार थाना अवागढ़ के मोहल्ला खिड़की निवासी राजकुमार तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 19 मार्च 2021 को नींव लगवा रहे थे। आरोप था कि आरोपी योगेन्द्र गुप्ता, योगेश गुप्ता, पंकज गुप्ता पुत्र बृजनंदन गुप्ता निवासी मोहल्ला रायान थाना अवागढ़ आए और लाठी-डंडों, तमंचा से हमला कर दिया था। हमले में छोटा बेटा वैभव तिवारी, पीड़ित पर हमला कर दिया था। हमले में छोटे बेटा गंभीर रुप से घायल हो गए थे। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्ज...
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