नई दिल्ली, जुलाई 29 -- पंजाब में संगरूर की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 19 सितंबर तक पेश होने को कहा गया है। खरगे को खुद कोर्ट में आकर जमानत लेनी होगी। अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत के आदेश के अनुसार, खड़गे को 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान मामला साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। उस समय कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना...