बांदा, अप्रैल 7 -- बांदा। बच्चों के यौन शोषण के आईटी एक्ट एवं संगठित होकर साजिश कर अपराध करने के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में मंगलवार को दिल्ली के इंजीनियर आकिफ़ व जेई रामभवन को पेश किया गया। वहीं सीबीआई की ओर पैरोकार व गवाह हाजिर हुए। मामले में आकिफ़ की ओर से जिरह की गई। बैंक अधिकारी मनोज गौतम की ओर से गवाही दी गई। अब इस मामले सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल को नियत की गई है। चित्रकूट जनपद में तैनात रहे सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को नाबालिगों के यौन शोषण व अश्लील वीडियो बेचने के मामले में 20 फरवरी को विशेष न्यायालय पाक्सो ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस समय दोनों पति-पत्नी मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। इस मामले के अलावा जेई के खिलाफ अलग-अलग छह और मामले सीबीआई न...