प्रयागराज, अप्रैल 24 -- Allahabad Highcourt: एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश दिलाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने यह आदेश देते हुए कहा कि यदि अभिभावक किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनका मैनुअल (ऑफलाइन) आवेदन भी स्वीकार किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह उसे प्रक्रिया में शामिल करे। याचिकाकर्ता ख्वाजा शमशाद अहमद ने अपने नाबालिग बच्चे ख्वाजा अशर के नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में मैनुअल आवेदन दिया, ...