औरैया, जून 4 -- औरैया, संवाददाता विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र से दो बच्चों केे व्यपहरण व उनके साथ छेड़खानी करने वाले युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 13 नवंबर 2023 को लगभग चार बजे उसकी आठ वर्षीय पुत्री व एक अन्य की सात वर्षीय पुत्री तथा पांच वर्षीय बालक गोविंद नगर में पन्नी बीन रहे थे। तभी तीनों बच्चों को दो बाइक सवार फुसलाकर अपने साथ ले गए व सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव पिंडार्थू नहर के किनारे छोड़ दिया। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल आरोप है कि बच्चें के साथ अश्लील ...