रांची, सितम्बर 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में स्कूली छात्राओं और महिलाओं से छेड़छाड़ एवं अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निजी और सरकारी दोनों स्कूलों से सुरक्षा और अन्य बिंदुओं पर सारणीबद्ध (टेबुलर चार्ट) रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में शिक्षा सचिव को प्रतिवादी बनाया और सरकार को 15 अक्तूबर तक प्रार्थी की ओर से उठाई गई हर बिंदु पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने भारती कुमारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी भारती कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से दाखिल विभिन्न विभागों के जवाब में स्पष्टता नहीं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.