रांची, सितम्बर 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 51 मासूम बच्चों की तस्करी कर उन्हें भीख मांगने और वेश्यावृत्ति जैसे अवैध धंधों में धकेलने के गंभीर मामले में आरोपी विरोढ़ी खेरवार उर्फ अनुराग की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची के विशेष पोक्सो कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। आरोपी 18 जनवरी से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बरामद बच्चे उसके रिश्तेदार हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि आरोपी अन्य मामलों में बरी हो चुका है और लंबे समय से जेल में है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी को सिठियो के पास एक वा...