बाराबंकी, जनवरी 20 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने बच्चे से कुकर्म के मामले अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल का कारावास व 12 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया। थाना फतेहपुर पर एक साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करने की सूचना दी थी। पीड़ित ने बताया कि उसके पुत्र को एक युवक बहला फुसला कर लेकर गया और बाग में ले जाकर कुकर्म किया। उसके पुत्र को धमकी दी कि अगर घर पर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़ित के पिता की तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। तत्कलीन विवेचक अतरिक्त निरीक्षक राम नरेश यादव ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवकाता की बहस सुनने के बाद अ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.