नई दिल्ली, जून 7 -- दिल्ली की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में एक आदमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि 7 साल के बच्चे के शरीर पर ब्लेड से कई निशान बनाना, उसके सिर को पत्थर से कुचलने की कोशिश करना और उसे खून से लथपथ मरने के लिए छोड़ देना 'बर्बर मानसिकता' को दर्शाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत मोहम्मद मोई उर्फ ​​मोहित के खिलाफ सजा की अवधि पर दलीलें सुन रहे थे। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 364 (हत्या करने के लिए अपहरण) के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 4 जून को दिए आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में दोषी के खिलाफ गंभीर कारक पीड़ित बच्चे की उम्र और अपराध करने का तरीका है। घटना के समय (2017 में) पीड़ित बच्चे की उम्र लगभग पांच से सात साल थी। दोषी ने ऐसे नाबालिग बच्चे के सिर पर पत्थ...