नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए माता-पिता अक्सर उन्हें कैश, सोना, बैंक डिपॉजिट या प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर इस तरह के गिफ्ट देने का चलन भी काफी आम है। कई माता-पिता बच्चों के नाम पर FD, PPF या दूसरी निवेश योजनाओं में पैसा जमा करते हैं, ताकि आगे चलकर उनकी पढ़ाई और दूसरी जरूरतों के लिए फंड तैयार हो सके। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बच्चे को दिया गया पैसा भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन उससे होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है? खासकर अगर बच्चा 18 साल से छोटा है, तो उसके निवेश से होने वाली कमाई माता-पिता की इनकम में जुड़ सकती है। इसलिए बच्चे को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के इन नियमों को समझना जरूरी है। यह भी पढ़ें- इस चीनी कंपनी के शेयर ने तोड़ा 2 महीने...