हरदोई, मार्च 13 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में एक बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर दस साल कैद और 20 हजार जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गरीब पुरवा निवासी मोहम्मद नाजिम ने एक बच्ची को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई थी। कहा कि 11 जनवरी 2017 को आरोपी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। फिर उसके साथ गलत काम किया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और बयानों के आधार पर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.