बच्ची से रेप के प्रयास में सात साल कैद
दरभंगा, सितम्बर 25 -- लहेरियासराय। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने गुरुवार को आठ वर्षीय बच्ची से रेप का प्रयास और गलत नीयत से छेड़खानी के आरोप में बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी लक्ष्मी चौपाल को सात साल की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि बहेड़ा थाने में दर्ज कांड में उसे गत 14 सितम्बर को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6/18 में सात वर्ष की सजा एवं 10 पॉक्सो एक्ट में छह वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त को गत 13 जून को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था व उस दिन से वह न्यायिक हिरासत में है। न्यायालय ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्ची ...
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