नई दिल्ली, अगस्त 31 -- निखिल पाठक तीस हजारी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने नौ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले किराएदार पंकज को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के शारीरिक और मानसिक पुनर्वास के लिए 10.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि एक महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। मामला आनंद पर्वत थानाक्षेत्र में वर्ष 2022 का है। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक गरिमा गुप्ता ने अदालत के सामने दलील दी कि आरोपी किराएदार ने एक मासूम बच्ची की निजता और भरोसे का कत्ल किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिस घर में बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। उसी घर में आरोपी दूसरे तल पर किराए पर र...