मेरठ, मार्च 18 -- किठौर में दस साल की बच्ची से रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। केस में नामजद बाकी सात आरोपियों को दोषमुक्त करार करते हुए बरी कर दिया। आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। किठौर के शाहजहांपुर निवासी एक महिला ने 16 फरवरी 2023 को आरोप लगाया था कि उसकी 10 साल की बेटी को अगवा कर बक्शी समेत आठ आरोपियों ने गैंगरेप किया। इस मामले में तहरीर के आधार पर बक्शी, अजय, घमंडी, राजकुमार, जयकरन, मनोज, सतीश और विजय को आरोपी बनाया गया था। केस में आईपीसी की धारा 376-एबी के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चों से रेप के मामले में कठोर कारावास का प्रावधान है और 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसी मामले में पुलिस ने विवेचना में पॉक्सो की धारा भी बढ़ाई थी।केस की सुनवाई न्यायालय स्पेशल पॉक...
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