कानपुर, जुलाई 18 -- कानपुर देहात, संवाददाता। ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन साल पहले घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहलाकर घर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव की पांच साल की बच्ची 20 फरवरी 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। उसको अकेला देखकर गांव का ही सलमान अहमद पुत्र तस्लीम अहमद उसको बिस्कुट देने का झांसा देकर अपने साथ घर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में बच्ची की मां ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर...