कानपुर, अप्रैल 18 -- कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की बच्ची के साथ करीब साढ़े छह माह पहले दुष्कर्म करने में जेल में निरुद्ध आरोपित के वकील ने स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट में शुक्रवार को जमानत की अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि भोगनीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची अपने बहन के साथ 20 सितंबर 2025 को गांव में हो रही रामलीला देखने गई थी। वहां से रात में वह घर वापस आ रही थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दरिंदगी मामले में युवक दोषी करार आरोप है कि उसको रात में अकेला देखकर इसी गांव के रहने वाले सुमित पुत्र मिहीलाल ने बच्ची को टाफी देने का झांसा देकर गांव के किनारे स्थित बैंक के पास ले ...