बगहा, दिसम्बर 22 -- बेतिया, विधि संवाददाता। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने सात वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास के मामले में अभियुक्त मुखलाल गिरी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त मुखलाल गिरी को भादवि की धारा- 366, 366 (ए) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा-08 और धारा-10 में पांच-पांच वर्ष तथा धारा- 354 में तीन वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं विभिन्न धाराओं में कुल नौ हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा अभियुक्त को काटनी होगी। सजायाफ्ता मुखलाल गिरी सहोदरा थाने के प्रेमनगर निवासी बताया गया है। वहीं कांड की पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपए बिहार पीड़ित प्रतिकर स...