फरीदाबाद, जनवरी 30 -- फरीदाबाद, संवाददाता। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दोषी की पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी रवि पांडेय के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पीड़ित बच्ची ने 29 अक्टूबर 2020 को डबुआ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के दौरान बच्ची दूसरी कक्षा की छात्रा थी। उसके माता-पिता ड्यूटी चले जाते थे। उस दौरान घर पर बच्ची और उसका छोटा भाई अकेले होते थे। 26 अक्टूबर 2020 को जब माता-पिता ड्यूटी चले गए तो पड़ोसी रवि पांडेय उसे बहाने से अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.