गोरखपुर, जनवरी 14 -- गोरखपुर। पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गोला थाना क्षेत्र के भरसी बुजुर्ग निवासी अभियुक्त मोनू को 20 साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र एवं संजीत शाही का कहना था कि घटना नौ मार्च 2020 की दोपहर एक बजे की है। वादिनी खेत पर सरसों काटने गई थी। अभियुक्त वादिनी के घर से उसकी पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर दूसरे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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