बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को जमानत नहीं
रांची, जुलाई 28 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म एवं पोक्सो मामले में आरोपी किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजेश कुमार ने लोहरदगा के बाल न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। मामला लोहरदगा महिला थाना कांड संख्या XX/2022 से जुड़ा है। आरोपी पर भादवि की विभिन्न धाराओं तथा पोक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत आरोप है। बचाव पक्ष ने कहा कि किशोर 2 मई 2022 से निरुद्ध है। उसकी मां उसकी देखभाल के लिए तैयार है और अभियोजन के सभी साक्ष्य पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट ने अपराध की प्रकृति और सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.