आगरा, अगस्त 20 -- छह साल की बच्ची से दुष्कर्म एवं पॉक्सो ऐक्ट में आरोपी बंटी निवासी हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने पीड़िता, उसकी मां, पिता, विवेचक समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसमें पीड़िता, उसकी मां और डॉक्टर की गवाही अहम रही। वादी ने थाना हरीपर्वत में तहरीर देकर बताया था कि 13 जून 2020 को उसकी छह साल की पुत्री के साथ आरोपी ने गलत काम किया। वादी अचानक कमरे में पहुंची तो उसने आरोपी को देख लिया। पीड़िता ने भी उसको इस घटना के बारे में बताया। आरोपी बंटी जूते के कारखाने में काम करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने पीड़िता का मेडिकल करा उसके बयान दर्ज ...