नई दिल्ली, जुलाई 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2024 में छह वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 67 वर्षीय निथालू पांडेय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह घटना समयपुर बादली थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेजे कैंप की है। छह मई 2024 को बच्ची अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गई थी। उस दौरान दूसरी गली में रहने वाले बुजुर्ग निथालू ने उसका यौन उत्पीड़न किया। यह भी पढ़ें- 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कैद, आरोपी को नाना बोलती थी मासूम पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक, वह और उनके प...