बरेली, मई 3 -- चार वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने सश्रम पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी रवि को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना ना देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना बारादरी में चार वर्षीय बच्ची के पिता ने 18 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी चार वर्षीय बेटी अपनी दादी के लिये तम्बाकू लेने गयी थी। तभी रास्ते में आरोपी रवि ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बारादरी पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट म...