बरेली, जनवरी 29 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से दिनदहाड़े छेड़छाड़ करने के दोषी विपिन को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा ने बताया कि थाना बारादरी में बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। बच्चों के भरण पोषण को वह मजदूरी करती है। तीन अगस्त 2016 को उसकी सात वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। पड़ोसी विपिन उसकी बेटी को अपने घर में बहलाकर ले गया। विपिन ने बच्ची को नंगा करके छेड़छाड़ कर फोटो खींचने लगा। पड़ोस में डिश लगा रहे मनोज ने यह देखकर शोर मचा दिया। तब विपिन बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची की मां की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने विपिन के खिलाफ पाक्सो एक्...