बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष की सजा
गोरखपुर, जून 2 -- गोरखापुर। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने बेलघाट थाना क्षेत्र के मनिकापार निवासी अभियुक्त सतीश कुमार को चार साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीत शाही का कहना था कि घटना 20 दिसंबर 2018 की शाम करीब छह बजे की है। वादी की 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची पशुशाला में गाय बांधने गई थी। उसी समय अभियुक्त गौशाला में घुसकर वादी की लड़की के साथ छेड़खानी किया तथा उसे मारा पीटा। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा शोर करने वादी की पत्नी और बच्ची आई तो अभियुक्त जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
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