गिरडीह, मई 28 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने के दोषी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सह पोस्को के विशेष न्यायाधीश रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दुंदो निवासी कार्तिक सोरेन के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी कार्तिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। यह मामला गाण्डेय थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर गांडेय थाना में 37/2019 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...