हापुड़, सितम्बर 11 -- हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मुकदमें का निर्णय मात्र 15 कार्य दिवस में सुनाया गया है। करीब दो माह में ही अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 12 जुलाई 2026 की शाम को उसकी 6 वर्षीय बेटी बम्बे के बराबर में मंदिर के पास स्थित रोडी डस्ट के स्टोर के पास खेल रही थी। यह भी पढ़ें- छह साल की बच्ची से रेप मामले में कोर्ट ने 15 दिन में सुनाया फैसला, ...