बिजनौर, जुलाई 21 -- पोक्सो कोर्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के मामले में आरोपी आसिफ को दोषी माना है। अदालत ने दोषी आसिफ को पांच वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि टिंकू ने थाना चांदपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि 16 फरवरी 2023 को उसकी पांच वर्षीय पुत्री अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी आशिफ पुत्र तस्लीम निवासी चांदपुर उसकी बेटी को उठाकर अपहरण कर ले जाने लगा। इस दौरान लड़की के चाचा ने देख लिया और और आशिफ को पकड़ लिया। उक्त मामले में आरोपी आशिफ के खिलाफ बच्ची के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी आशिफ के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।उक्त मामले में न्यायाधीश कल्पना...