दरभंगा, मई 13 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को आपसी रंजिश के कारण छह साल की बच्ची की हत्या के आरोप में चाचा भोला पासवान को दफा 302 के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा मुखर्जी ने बहस की। श्रीमती मुखर्जी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि उसने 18 मार्च 2022 को पतोर ओपी क्षेत्र के कोकट निवासी संगम लाल पासवान के घर पर आकर लकड़ी का चैला लेकर मारपीट व गाली-गलौज की थी। जब उसकी मां कमली देवी ने मना किया तो उसके सिर पर भी प्रहार कर जख्मी कर दिया। यह भी पढ़ें- अयांश हत्याकांड के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज अभियुक्त की भतीजी छह वर्ष की अन्नू कुमारी आयी तो उसके सिर पर भी चैला से प्रहार किया। इससे ब...