नई दिल्ली, जुलाई 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को कानूनी फायदा नहीं उठाने दे सकता जो जानबूझकर अदालती आदेशों का उल्लंघन करता हो। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के किसी खास देश में बस जाने का हवाला देकर अदालती आदेश को लगातार न मानने वालों को इनाम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ऐसी दलील को मंजूरी देने से अदालती अनुशासन कमजोर होगा, 'फोरम शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा और माता-पिता को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार ऐसी स्थिति बनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा जिससे वे कस्टडी के प्रतिकूल आदेशों से बच सकें।बच्चे का कल्याण सबसे अहम बात दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में बच्चे का कल्याण सबसे अहम बात है और हर अदालती फैसले में यही मार्गदर्शक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चा माता-पिता में से किसी के द...