चम्पावत, सितम्बर 17 -- चम्पावत आगामी नवरात्रि सीजन को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। कुट्टू के आटे के बिक्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों के साथ बैठक में चर्चा की। चम्पावत में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि बगैर लाइसेंस के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह और बिक्री नहीं की जा सकेगी। एफएसएसएआई लाइसेंसधारी ही सीलबंद और ब्रांडेड पैकेट में कुट्टू का आटा बेच सकेंगे। हर पैकेट में पैकिंग व समाप्ति तिथि, प्रतिष्ठान का नाम पता और लाइसेंस पंजीकरण संख्या अंकित करना जरूरी होगा। आटे के क्रय-विक्रय की पूरी डिटेल रखनी होगी। उन्होंने लोगों से कुट्टू आटे के सेवन को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। --

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