बोकारो, जनवरी 23 -- चास, प्रतिनिधि। चास निगम के क्षेत्र में आरओ, मिनरल वाटर प्लांट संचालन को लेकर नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बगैर लाइसेंस के निगम क्षेत्र में आरओ, वाटर प्लांट मिलने पर अब सख्ती के साथ निगम एक्त के तहत सीधी कार्रवाई होगी। मामलें पर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बगैर लाइसेंस के वार्ड मोहल्लों में बेचे जा रहे पानी की गुणवत्ता पर भी लगातार मामला प्रकाश में आता रहा है। निगम क्षेत्र में पानी कारोबारियों को निगम की जारी गाईडलाईनों का पालन करना अनिवार्य है। पालन नही करने व बगैर लाईसेंस के पानी बेचे जाने पर पकड़े जाने पर प्लांट सील करते हुए पानी लदा वाहन सीज होगा। इस बाबत निगम के नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव ने कहा कि वार्डवार जांच के साथ अब कार्रवाई को बाध्य होंगे। उन्ह...