नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- गुजरात में पिता की तरफ से NOC नहीं मिलने के बाद भी दो नाबालिगों के पासपोर्ट रिन्यू हो सकेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल, पासपोर्ट कार्यालय ने बगैर NOC के दस्तावेज रिन्यू करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नाबालिगों की तलाकशुदा मां ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वडोदरा की रहने वाली महिला की बड़ी बेटी को 8 नवंबर को अमेरिका में होने वाले एक टेस्ट में शामिल होना था। यह टेस्ट आगे की पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है। अब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी ने 12 अगस्त को कहा था कि नाबालिगों के पासपोर्ट रिन्यूअल में उनके पिता की सहमति जरूरी है। महिला ने अदालत को बताया था कि मार्च 2022 में उनका तलाक हो चुका है और MoU के तहत बच्चे उनके साथ रहें...