लखनऊ, जुलाई 1 -- एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य हैं। वहीं शोरूम से निकलने वाले वाहनों में एचएसआरपी लगी होनी चाहिए। इन दोनों मामलों में वाहन मालिक लापरवाह बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में बगैर नंबर प्लेट लगे वाहन चालक अपराध कर रहे है, जोकि पुलिस की जांच में चुनौती बने हुए हैं। ऐसे बगैर नंबर वाहनों के खिलाफ डीसीपी ट्रैफिक ने वाहनों की डिलीवरी करने वाले डीलरों के पेच कसे हैं। जबकि पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए है। यातायात पुलिस ने वाहन खरीदारों से अपील किया है कि नया वाहन लेते समय पंजीकरण संख्या, निर्धारित नंबर प्लेट और एचएआरपी लगे होने की जांच कर लें। बिना वैध पंजीकरण नंबर और निर्धारित नंबर प्लेट के वाहन को सड़क पर चलाना न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि वाह...